राम बयान और सिख टिप्पणी केस: वाराणसी कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, 15 अप्रैल को अगली तारीख

Varanasi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई हुई। अदालत द्वारा तलब किए जाने के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों में अगली तारीख तय करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी।

पहला मामला भगवान श्रीराम को लेकर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज (एमपी-एमएलए कोर्ट पंचम) की अदालत में हुई। अदालत ने इस प्रकरण में निचली अदालत से पत्रावली तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय का आरोप है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित Brown University में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताते हुए उस युग की कथाओं को काल्पनिक बताया था। इसी टिप्पणी को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई है।

इससे पहले भी पिछली सुनवाई पर राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने उन्हें 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन इस तारीख पर भी वे अदालत में नहीं पहुंचे।

इसी बीच दूसरा मामला सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। इस प्रकरण में तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

इस मामले की सुनवाई वाराणसी की एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई, जहां न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने निचली अदालत से पत्रावली मंगवाते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

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