Varanasi: नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए संपत्तिकर पर विशेष छूट योजना लागू की है। नगर निगम के अनुसार, गृहकर, जलकर और सीवरकर समय पर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 12 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
नगर निगम के अभिलेखों के मुताबिक वर्तमान में शहर में लगभग 2.33 लाख भवन पंजीकृत हैं। अधिकारियों ने बताया कि यदि भवन स्वामी एकमुश्त कर भुगतान नकद या चेक के माध्यम से करते हैं तो उन्हें वर्तमान कर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन भुगतान करने पर 12 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन कर जमा करने के लिए भवन स्वामी नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
8 मई से 15 जुलाई तक मिलेगा लाभ
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष छूट योजना 8 मई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान समय पर टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को सीधे राहत मिलेगी। नगर निगम (Varanasi) के अनुसार, 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच ही 4325 भवन स्वामियों ने करीब 1.98 करोड़ रुपये का संपत्तिकर जमा किया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि लोगों में ऑनलाइन भुगतान और छूट योजना को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
दिव्यांग और दृष्टिहीन को बड़ी राहत
नगर निगम ने सामाजिक संवेदनशीलता दिखाते हुए दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत दिव्यांग भवन स्वामियों को 100 प्रतिशत कर छूट देने की घोषणा भी की है। इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन और भुगतान
- Varanasi नगर निगम की वेबसाइट खोलें
- संपत्तिकर (Property Tax) सेक्शन पर जाएं
- भवन संख्या या हाउस आईडी दर्ज करें
- कर विवरण देखें
- ऑनलाइन भुगतान विकल्प चुनें
- भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करें
नगर निगम (Varanasi) अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और नगर निगम के राजस्व को मजबूत करना है, ताकि शहर में विकास कार्यों को और गति दी जा सके।

