वाराणसी में चर्चित कफ सिरप तस्करी (Cough Syrup) मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस नेटवर्क के कथित सरगना शुभम जायसवाल को अदालत में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
रोहनिया थाना प्रभारी के अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट-14 ने 27 फरवरी को शुभम जायसवाल के खिलाफ धारा 84 के तहत उद्घोषणा नोटिस जारी किया था। इसमें उसे 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन तय समय सीमा के भीतर पेश न होने पर मंगलवार देर रात उसके खिलाफ (Cough Syrup) अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
Cough Syrup: 2 करोड़ की कफ सिरप बरामदगी से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि 19 नवंबर को वाराणसी के भदवर क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपये की अवैध कफ सिरप नष्ट की गई थी। इस मामले में रोहनिया पुलिस ने शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल, आजाद जायसवाल और गाजियाबाद निवासी सौरभ त्यागी समेत कई लोगों (Cough Syrup) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस (Cough Syrup) उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन वह फरार चल रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे कफ सिरप तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। शुभम को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।

